नई दिल्ली, 26 दिसम्बर : रेल मंत्रालय द्वारा यात्री किराए में की गई वृद्धि शुक्रवार से प्रभावी हो गई है। 215 किलोमीटर से अधिक की यात्राओं के लिए, मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के साधारण वर्ग में एक पैसा प्रति किलोमीटर और सभी ट्रेनों के गैर-एसी वर्ग में दो पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। रेलवे ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
500 किलोमीटर की यात्रा पर कितना बढ़ेगा किराया?
मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। किराए में यह वृद्धि 26 दिसंबर या उसके बाद की गई टिकट बुकिंग पर लागू होगी। यह बदलाव 26 दिसंबर से पहले बुक की गई टिकटों पर लागू नहीं होगा। गौरतलब है कि मंत्रालय ने 21 दिसंबर को 26 दिसंबर से यात्री किराए में वृद्धि की घोषणा की थी। यह एक साल में दूसरी बार है जब रेल किराए में वृद्धि की गई है। इससे पहले जुलाई में यात्री किराए में वृद्धि की गई थी।
किन ट्रेनों में लागू होंगी नई दरें?
सीज़न टिकट (पास) के किराए में कोई बदलाव नहीं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि संशोधित किराया संरचना के तहत, उपनगरीय सेवाओं और सीज़न टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों मार्ग शामिल हैं। सामान्य नॉन-एसी (गैर-उपनगरीय) सेवाओं के किराए द्वितीय श्रेणी सामान्य, स्लीपर श्रेणी सामान्य और प्रथम श्रेणी सामान्य में ग्रेड के अनुसार निर्धारित किए गए हैं।
साल में दूसरी बार बढ़ा रेल किराया
मंत्रालय के अनुसार, गैर-उपनगरीय यात्राओं के लिए स्लीपर श्रेणी सामान्य और प्रथम श्रेणी सामान्य के किराए में एक पैसा प्रति किलोमीटर की दर से समान रूप से वृद्धि की गई है, जिससे टिकट की कीमतों में धीरे-धीरे और सीमित वृद्धि होगी। इसी तरह के बदलाव मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी और एसी श्रेणियों के किराए में दो पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। इसमें स्लीपर श्रेणी, एसी चेयर कार, एसी थ्री-टियर, एसी टू-टियर और एसी प्रथम श्रेणी शामिल हैं। वृद्धि के बाद, 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराए में 10 रुपये की वृद्धि होगी।
आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि तेजस राजधानी, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, तेजस, महामना, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और सामान्य गैर-उपनगरीय सेवाओं (एसी मेमू/डेमू को छोड़कर, जहां भी लागू हो) सहित प्रमुख रेल सेवाओं के मौजूदा मूल किराए को अनुमोदित श्रेणी-वार मूल किराए के अनुसार संशोधित किया गया है।
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