नई दिल्ली, 27 अक्तूबर : सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को हलफनामा दाखिल न करने पर तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही अनुपालन हलफनामा दाखिल किया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया।
‘अन्य देशों में छवि खराब हो रही है’
22 अगस्त को, न्यायालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अनुपालन हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया था। आज, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने पाया कि केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही अनुपालन हलफनामे दाखिल किए हैं।
मामले पर नाराज़गी जताते हुए जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है और इस आदेश की व्यापक रिपोर्टिंग हुई है। जस्टिस नाथ ने कहा, “घटनाएँ लगातार हो रही हैं और देश की छवि दूसरे देशों की नज़र में ख़राब हो रही है। हम भी समाचार रिपोर्ट पढ़ रहे हैं।”
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