January 10, 2026

महिला कांस्टेबल अमनदीप को हाईकोर्ट से झटका, ज़मानत याचिका खारिज

बर्खास्त महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर को हाईकोर्ट से झटका

बठिंडा, 22 जुलाई: बठिंडा में ड्रग तस्करी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार बर्खास्त महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर को हाईकोर्ट से झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज अमनदीप कौर की याचिका पर फिर सुनवाई हुई, लेकिन हाईकोर्ट ने फिर से ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को भी कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि कल सुबह हाईकोर्ट ने अमनदीप कौर की ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन दोपहर में उनके वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि अगर उन्हें कुछ समय दिया जाए तो वह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पेश करना चाहती हैं।

इसी अनुरोध पर हाईकोर्ट ने आज सुबह फिर से सुनवाई करने का फैसला किया था। आज सुबह जब इस याचिका पर सुनवाई शुरू हुई तो अमनदीप कौर के वकील ने कई दलीलें दीं, लेकिन सभी दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर अमनदीप कौर की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। थार से हेरोइन के साथ पकड़ी गई अमनदीप कौर उस समय सुर्खियों में आईं जब उन्हें 2 अप्रैल, 2025 को बठिंडा के थार से 17.71 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया।

उन्हें उसी दिन निलंबित और बर्खास्त कर दिया गया। मामला धीरे-धीरे हाई-प्रोफाइल हो गया। इसके बाद, अमनदीप ने अदालत में दलील दी कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया है। सरकारी वकील का कहना है कि पूरी कार्रवाई नियमों के तहत की गई। उन्होंने अदालत में एफआईआर की एक प्रति भी पेश की।