लेह लद्दाख, 28 अक्तूबर : लेह लद्दाख में अधिकारियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (आईएनपीसी) की धारा 163 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया है। इसके तहत पाँच या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध था। लेह और कारगिल जिलों के उपायुक्तों ने सोमवार को अलग-अलग आदेश जारी कर क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में खलल रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया।
24 सितंबर को लेह में व्यापक हिंसा के बाद पूरे केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिए गए थे। हिंसक माहौल के दौरान चार लोग मारे गए और कई घायल हो गए। गृह मंत्रालय द्वारा 24 सितम्बर को लेह हिंसा की न्यायिक जांच की घोषणा के कुछ दिनों बाद, दोनों समूहों ने पांच महीने के अंतराल के बाद 22 अक्टूबर को केंद्र के साथ बातचीत फिर से शुरू की।
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