चंडीगढ़, 14 नवम्बर : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता हरीश कुमार शर्मा की निलंबन याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पहले वैकल्पिक उपाय के तौर पर अपील दायर करें, जिसका निपटारा निगम के निदेशक मंडल द्वारा दो महीने के भीतर किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि निलंबन नियम 4(1) के प्रावधानों के विरुद्ध है और यह आदेश पूर्व-निर्धारित और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पारित किया गया था।
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