चंडीगढ़, 16 नवम्बर: आशीर्वाद योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, पंजाब सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से अब पात्र परिवार आसानी से दस्तावेज़ प्रक्रिया पूरी कर योजना का लाभ उठा सकेंगे, जिससे कोई भी परिवार सहायता से वंचित नहीं रहेगा। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह निर्णय सरकार के जनहित और जनसेवा-उन्मुख दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रमाण है।
नई समय सीमा से समस्या दूर हो जाएगी
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार नई तकनीक और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि शादी की रस्मों और तैयारियों के दौरान कई बार परिवारों के पास समय कम बचता है, जिसके कारण वे पहले निर्धारित 30 दिन की समय सीमा में आवेदन करने से वंचित रह जाते थे। अब 60 दिन की नई समय सीमा से यह समस्या पूरी तरह दूर हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आशीर्वाद योजना की समय सीमा बढ़ाना भी इसी जन-केंद्रित प्रयास का एक हिस्सा है।
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