मोहाली, 19 नवम्बर : एक स्थानीय अदालत ने धन शोधन मामले में पंजाब कांग्रेस के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अनुमति दे दी है। अदालत के आदेश में कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय के वकील द्वारा सीआरपीसी की धारा 197 के तहत लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। आवेदन की सामग्री को देखते हुए इसे स्वीकार किया जाता है।
मुकदमा चलाने की अनुमति को रिकॉर्ड में ले लिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर, 2025 तक स्थगित कर दी गई है ताकि नए जोड़े गए आरोपी महेंद्र पाल और सुखविंदर सिंह के खिलाफ नोटिस लिया जा सके।
यह मामला आरोपों से संबंधित है कि धर्मसोत और उनके परिवार ने मार्च 2016 और मार्च 2020 के बीच मंत्री के कार्यकाल के दौरान अपनी आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। फरवरी 2023 में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 और 4 के तहत आरोप पत्र दायर किया। धर्मसोत और सह-आरोपी हरप्रीत सिंह (उनके बेटे) और गुरप्रीत सिंह ने पहले खुद को निर्दोष बताया था और मुकदमे का सामना करने का विकल्प चुना था।
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