चंडीगढ़/अमृतसर, 2 दिसंबर : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के अभियान में बड़ी सफलता मिली है। गुरदासपुर पुलिस ने काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) विंग पंजाब के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की आई.एस.आई. समर्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े गुरदासपुर ग्रेनेड हमले के चार आरोपियों को एक पी-86 हैंड ग्रेनेड और दो पिस्तौलों सहित गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान प्रदीप कुमार (होशियारपुर), गुरदित्त (गुरदासपुर), नवीन चौधरी और कुश (तलवाड़ा, होशियारपुर) के रूप में हुई है। उनके कब्जे से जिगाना पिस्तौल, एक .32 बोर पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी मिले हैं।
ग्रेनेड हमले की साजिश विदेश से रची गई
डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि 25 नवंबर की शाम गुरदासपुर सिटी पुलिस स्टेशन पर हुए ग्रेनेड हमले की साजिश आई.एस.आई. समर्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके साथी जीशान अख्तर ने रची थी। इसमें अमेरिका में बैठे उनके हैंडलर अमनदीप सिंह उर्फ अमन पन्नू (निवासी गुरदासपुर), जो डोंकी रूट से अमेरिका गया था, की भी भूमिका रही।
उन्होंने बताया कि अमन पन्नू, शहजाद भट्टी और जीशान अख्तर के निर्देश पर सीमावर्ती क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों के लिए नए लोगों की भर्ती भी कर रहा था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने प्रदीप और गुरदित्त को गिरफ्तार किया। इन दोनों ने हरगुन, विकास और मोहन नामक आरोपियों को हमले के लिए आर्थिक और लॉजिस्टिक मदद दी थी। हरगुन और विकास को दिल्ली पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
दूसरा हमला टल गया
डीआईजी गोयल के अनुसार, आरोपी एक और ग्रेनेड हमला करने की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते दूसरा ग्रेनेड भी बरामद कर लिया, जिससे बड़ी वारदात टल गई। एसएसपी गुरदासपुर आदित्य ने बताया कि तकनीकी और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को दोनों संदिग्धों की मौजूदगी गांव जगतपुर के पास मिली। नाकाबंदी के दौरान रोके जाने पर दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। आत्मरक्षा में दी गई जवाबी कार्रवाई में नवीन और कुश घायल हुए। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
मामलों में दो एफआईआर दर्ज
आरोपियों के कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड और दो पिस्तौल बरामद हुए। घटनास्थल को सील कर बम डिस्पोज़ल टीम द्वारा सर्च और सैनिटाइजेशन कराया गया। इस मामले में थाना सिटी गुरदासपुर और थाना पुराना शाला में बीएनएस, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दो एफआईआर दर्ज की गई हैं।
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