नई दिल्ली, 16 दिसम्बर : दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य को बड़ी राहत दी है। अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।
अदालत ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि ईडी इस मामले में आगे की जांच जारी रख सकती है। हालांकि, अदालत ने कहा कि इस स्तर पर सावधानी नहीं बरती जा सकती क्योंकि ईडी का मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर व्यक्तिगत शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेशों पर आधारित है, न कि किसी एफआईआर पर।
एफआईआर की प्रति देखकर झटका
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को भी झटका दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपियों को एफआईआर की प्रति प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यह फैसला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई नई एफआईआर से संबंधित कार्यवाही के दौरान सुनाया गया।
गांधी परिवार के अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी को भी इस मामले में आरोपी बनाया है।
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