नई दिल्ली, 18 दिसम्बर : दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए गुरुवार से उन निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है जो बीएस-VI मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इसके साथ ही ‘पीयूसी के बिना ईंधन नहीं’ का नियम भी लागू हो गया है, जिसके तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) के बिना वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जा रहा है।
इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित नंबर प्लेट रीडर कैमरों और पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, शहर की सीमाओं और विभिन्न स्थानों पर 126 चेक प्वाइंट स्थापित किए गए हैं, जहां 580 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। हालांकि, यह प्रतिबंध सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहनों, सार्वजनिक परिवहन और आवश्यक सेवा वाहनों पर लागू नहीं होगा, लेकिन जीआरएपी IV नियमों के तहत निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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