एसएएस नगर, 20 दिसम्बर : जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता, 2023 (46 ऑफ 2023) के अध्याय 11 (उपधारा 163) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले की सीमा के अंतर्गत आने वाली नगर परिषदों, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, जब अपने घर में किसी किरायेदार/नौकर/भुगतान करने वाले अतिथि को रखता है, तो उसे एक सप्ताह के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन को इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। यह आदेश उन लोगों पर भी लागू होगा जिन्होंने पहले से रखे गए किरायेदारों, नौकरों और भुगतान करने वाले अतिथियों का विवरण अभी तक पुलिस को नहीं दिया है।
इन निषेधाज्ञाओं में कहा गया है कि अन्य राज्यों और बाहरी जिलों से कई लोग नौकरी/काम आदि के लिए जिले में आते हैं। इसके अलावा, अन्य राज्यों से अन्य शैक्षणिक संस्थानों/संगठनों में अध्ययन करने वाले छात्र/शिक्षार्थी, विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोग भुगतान अतिथि के रूप में और कॉल सेंटरों में कार्यरत कर्मचारी भी किराए पर रह रहे हैं।
इनमें से कई व्यक्ति नशाखोरी, असामाजिक गतिविधियों और आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं और किराए के मकानों और सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रव करते हैं। मकान मालिक इन किरायेदारों की जानकारी पुलिस में दर्ज नहीं कराते, जिसके कारण कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बना रहता है। ये आदेश 10 फरवरी, 2026 तक लागू रहेंगे।
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