इस्लामाबाद, 20 दिसम्बर : पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 17 साल की जेल की सजा सुनाई। यह मामला 2021 में सऊदी सरकार से खान और बीबी द्वारा प्राप्त सरकारी उपहारों से संबंधित कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। विशेष अदालत के न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में इस मामले में फैसला सुनाया।
खान और बुशरा को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10-10 साल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सात-सात साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने दोनों पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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