चंडीगढ़, 28 दिसम्बर : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सैनिक की छुट्टी के दौरान मस्तिष्क रक्तस्राव जैसी स्थिति से मृत्यु हो जाती है, तो इसे सैन्य सेवा के कारण हुई मृत्यु माना जाएगा। उच्च न्यायालय ने यह फैसला एक सैनिक की पत्नी सुमन द्वारा दायर याचिका पर सुनाया। उनके पति की सामान्य अवकाश के दौरान उच्च रक्तचाप के कारण मस्तिष्क रक्तस्राव से मृत्यु हो गई थी।
छुट्टी पर भी सैनिक सेवा के दायरे में
न्यायालय ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मृत्यु के समय सैनिक सेवा में था। कानून की दृष्टि में, छुट्टी पर रहने वाला सैनिक भी अनुशासन और सेवा शर्तों के अधीन होता है। दिसंबर 2022 में, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की चंडीगढ़ बेंच ने सुमन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विशेष पारिवारिक पेंशन देने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और तर्क दिया था कि चूंकि सैनिक स्वैच्छिक अवकाश पर था, इसलिए उसकी मृत्यु का उसकी सेवा से कोई सीधा संबंध नहीं है।
पत्नी की याचिका पर आया फैसला
न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी और न्यायमूर्ति विकास सूरी की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के तर्कों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। एक सैनिक का काम सामान्य नौकरी जैसा नहीं होता। अदालत ने कहा कि एक सैनिक का काम सामान्य नौकरी जैसा नहीं होता। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में तैनाती, परिवार से दूर रहना और बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य उच्च रक्तचाप का कारण बन सकते हैं। देश की सेवा करते समय सैनिक को जो मानसिक और शारीरिक तनाव झेलना पड़ता है, वह छुट्टी के दौरान भी जारी रहता है।
केंद्र सरकार की दलील खारिज
यह तनाव मस्तिष्क रक्तस्राव जैसी जानलेवा स्थितियों का कारण बन सकता है। उच्च न्यायालय ने एएफटी के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि न्यायाधिकरण का निर्णय न तो तथ्यों के विपरीत था और न ही कानून के सिद्धांतों के विरुद्ध। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। विशेष पारिवारिक पेंशन; अंतिम वेतन का 60 प्रतिशत। भारतीय सेना में मुख्य रूप से दो प्रकार की पारिवारिक पेंशनें हैं।
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