नई दिल्ली, 9 फरवरी : उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी करार दिए जा चुके और सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सेंगर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करने के साथ-साथ एक अहम आदेश भी जारी किया है। अदालत ने इस मामले में तेजी से सुनवाई के निर्देश देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट को तीन महीने के भीतर सेंगर की अपील पर फैसला करने को कहा है।
सजा का अधिकांश हिस्सा काटने की दी थी दलील
कुलदीप सेंगर की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है, जिसमें से वह सात साल से अधिक की अवधि जेल में काट चुके हैं। सेंगर ने यह भी दावा किया कि रियायत (रिमिशन) को जोड़ने पर वह करीब 9 साल 7 महीने से अधिक की सजा पूरी कर चुके हैं।
वकील ने तर्क दिया कि चूंकि अपील पर अभी फैसला नहीं हुआ है, इसलिए सेंगर को जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और जमानत देने से साफ इनकार कर दिया।

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