एसएएस नगर (मोहाली), 7 मार्च : पिछले वर्ष पटियाला में कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ के साथ हुई मारपीट के मामले में यहां स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन आरोपियों को पक्की जमानत दे दी है। सीबीआई के विशेष जज करणवीर सिंह माजू की अदालत ने आरोपी इंस्पेक्टर रॉनी सिंह, इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह ढिल्लों और इंस्पेक्टर हैरी बोपराय की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें एक-एक लाख रुपये के मुचलके और कुछ शर्तों के साथ पक्की जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की गई है।
चालान से हटाई गई हत्या के प्रयास की धारा
सीबीआई ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल करते समय चालान से हत्या के प्रयास की धारा हटा दी थी। अदालत में चालान पेश होने के बाद संबंधित आरोपी अदालत में पेश हुए थे, जिसके बाद अदालत ने उन्हें अस्थायी जमानत दे दी थी। आज तीनों आरोपी अदालत में पेश हुए। पिछली सुनवाई 24 फरवरी को अदालत द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हुए उन्होंने अपने-अपने पासपोर्ट अदालत में अहलमद के पास जमा करा दिए हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने की मांग
इंस्पेक्टर रॉनी सिंह ने अदालत में एक याचिका भी दायर की है, जिसमें कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ की पत्नी जसविंदर कौर बाठ और गुरतेज सिंह ढिल्लों को प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक बयान देने से रोकने की मांग की गई है।
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