नई दिल्ली, 14 मार्च : Supreme Court of India ने शुक्रवार को Delhi High Court के दिसंबर 2025 के उस आदेश के एक हिस्से पर रोक लगा दी, जिसमें कथित “नकद के बदले सवाल” मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद Mahua Moitra के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति पर विचार करने के लिए लोकपाल से कहा गया था।
लोकपाल की याचिका पर जारी किए नोटिस
मुख्य न्यायाधीश Surya Kant की अगुवाई वाली पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर लोकपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए महुआ मोइत्रा, Central Bureau of Investigation (सीबीआई) और भाजपा सांसद व शिकायतकर्ता Nishikant Dubey को नोटिस जारी किए हैं।
‘नकद के बदले सवाल’ का आरोप
महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने एक कारोबारी से नकद और उपहार लेने के बदले संसद में सवाल पूछे थे। इस मामले में जांच और कार्रवाई को लेकर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। Lokpal of India ने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 के तहत चार्जशीट दाखिल करने और केस शुरू करने के लिए अलग-अलग मंजूरी की कोई व्यवस्था नहीं है। अब इस मामले में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही होगा।
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