चंडीगढ़, 05 अगस्त 2026: पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की नियमित जमानत याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।
करीब डेढ़ घंटे तक चली विस्तृत सुनवाई के दौरान भुल्लर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जमानत के पक्ष में दलीलें दीं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
भुल्लर भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार हैं। इससे पहले उनकी नियमित जमानत याचिका हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उन्हें नियमित जमानत नहीं मिली।
10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही कहा था कि अगर दो महीने के भीतर उनके खिलाफ ट्रायल शुरू नहीं होता है तो वह दोबारा नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसी आधार पर भुल्लर ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में नई जमानत याचिका दायर की।
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