चंडीगढ़, 27 मार्च : अमृतपाल सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। संसद सत्र में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग वाली उनकी याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अमृतपाल सिंह मौजूदा संसद सत्र में भाग नहीं ले सकेंगे। वे फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में हैं।
राज्य सरकार ने किया विरोध
अमृतपाल सिंह ने अदालत में दायर याचिका में कहा था कि वे एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्हें संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए अस्थायी रूप से रिहा किया जाए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनकी अनुपस्थिति उनके मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन है। दूसरी ओर, राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने इस मांग का कड़ा विरोध किया। सरकार ने अदालत को बताया कि उनकी रिहाई से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और सुरक्षा संबंधी गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं।
सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फैसला
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था सर्वोपरि है। इसी आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया। अदालत के इस फैसले के बाद अमृतपाल सिंह को फिलहाल हिरासत में ही रहना होगा और उन्हें संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली है।
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