April 7, 2026

ऊर्जा बचत के लिए पाकिस्तान में रात 8 बजे लग जाएगा लॉकडाऊन

ऊर्जा बचत के लिए पाकिस्तान में रात 8 बजे...

इस्लामाबाद, 7 अप्रैल: पाकिस्तान सरकार ने ऊर्जा बचत के उपायों के तहत बड़ा फैसला लेते हुए देशभर में बाजारों और शॉपिंग मॉल के समय में बदलाव कर दिया है। नए नियमों के अनुसार, सिंध को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में बाजार और मॉल रात 8 बजे तक बंद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में इस्लामाबाद में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में बताया गया कि ऊर्जा संकट से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है।

किन क्षेत्रों में लागू होंगे नए नियम

सरकार के फैसले के मुताबिक केपी (खैबर पख्तूनख्वा) के डिवीजनल मुख्यालयों को छोड़कर बाकी हिस्सों, पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित-बाल्टिस्तान और अन्य क्षेत्रों में बाजार रात 8 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। वहीं, पहले कहा गया था कि केपी के कुछ मुख्यालयों में बाजार रात 9 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि सिंध में समय को लेकर अभी बातचीत जारी है। बेकरी, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने-पीने की वस्तुएं बेचने वाली दुकानों को रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई है। इसके बाद इन्हें भी बंद करना अनिवार्य होगा।

शादी समारोहों पर भी सख्ती

सरकार ने शादी समारोहों पर भी समय सीमा तय कर दी है। मैरिज हॉल, मार्की और अन्य व्यावसायिक स्थलों को रात 10 बजे तक बंद करना होगा। निजी घरों और स्थानों पर भी रात 10 बजे के बाद शादी समारोह आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। इन नए नियमों में मेडिकल स्टोर और दवाइयों की दुकानों को छूट दी गई है, ताकि आम जनता को जरूरी सेवाएं मिलती रहें।

आज से लागू हुए नए नियम

सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ये सभी नए समय 7 अप्रैल (मंगलवार) से लागू हो गए हैं। यह निर्णय बलूचिस्तान और केपी सरकारों द्वारा पहले घोषित किए गए व्यापारिक समय के एक दिन बाद लिया गया है।

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