चंडीगढ़, 20 अप्रैल: पंजाब सरकार ने ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट-2026’ का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही राज्य में बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून आज से लागू हो गया है।
यह कानून 18 अप्रैल को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू हुआ। इससे पहले पंजाब विधानसभा ने 13 अप्रैल को इस संशोधन बिल को सर्वसम्मति से पारित किया था। मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने पहले ही स्पष्ट किया था कि यह कानून राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है।
सख्त सजा का प्रावधान
नए कानून के तहत बेअदबी या उसकी साजिश में शामिल लोगों को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही दोषियों पर 5 लाख से 25 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। गौरतलब है कि पंजाब में 2015 से बेअदबी की घटनाएं सामने आ रही हैं और अब तक 597 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। करीब 11 साल बाद इस मुद्दे पर सख्त कानून लागू किया गया है।
इस कानून के लागू होने के बाद समाना में 12 अक्टूबर 2024 से चल रहे मोरचे के खत्म होने की संभावना जताई जा रही है, जहां भई Gurjeet Singh Khalsa लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
आम आदमी पार्टी सरकार इस फैसले को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मान रही है, जबकि विपक्षी दलों ने भी इसका समर्थन किया है। वहीं, भाजपा नेता Sunil Jakhar ने सुझाव दिया है कि अन्य धर्मों की बेअदबी के खिलाफ भी इसी तरह का कानून बनाया जाना चाहिए।

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