चंडीगढ़, 20 अप्रैल : पंजाब सरकार ने ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट-2026’ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही राज्य में बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून आज से लागू हो गया है। राज्यपाल ने 18 अप्रैल को इस बिल को मंजूरी दी थी। पंजाब विधानसभा ने 13 अप्रैल को इस संशोधन बिल को सर्वसम्मति से पारित किया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि यह कानून राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है।
2015 से बढ़ते मामले, अब सख्त कानून
राज्य में 2015 में फरीदकोट जिले से बेअदबी की घटनाएं तेजी से शुरू हुई थीं। अब तक पंजाब में 597 मामले सामने आ चुके हैं। करीब 11 साल बाद सख्त सजा वाला कानून लागू किया गया है।
सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान
नए कानून के तहत बेअदबी या साजिश में शामिल व्यक्ति को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा, 5 लाख से 25 लाख रुपये तक जुर्माना, दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद समाना में 12 अक्टूबर 2024 से चल रहा मोर्चा खत्म होने की संभावना है। भई गुरजीत सिंह खालसा इस कानून की मांग को लेकर लंबे समय से टावर पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे।
आम आदमी पार्टी सरकार इस फैसले का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर सकती है और शिरोमणि अकाली दल को घेरने की रणनीति बनाएगी। हालांकि, अकाली दल समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी इस कानून का स्वागत किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि अन्य धर्मों की बेअदबी के खिलाफ भी इसी तरह का कानून बनाया जाना चाहिए।

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