मुंबई, 24 अप्रैल : शहर में एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करने वाली महिला टेलीकॉलर ने अपने सहकर्मी पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर अगरिपाड़ा पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 78(2) और 70 के साथ-साथ आईटी एक्ट 2000 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप है कि आरोपी ने कई बार आपत्तिजनक संदेश भेजे और अनुचित प्रस्ताव रखे।
महिला ने लगाए गंभीर आरोप
पीड़िता के बयान के मुताबिक, आरोपी ने न केवल उसे यौन संबंध बनाने के लिए मैसेज किए, बल्कि अन्य महिला सहकर्मियों के बारे में भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और अश्लील तस्वीरें भेजीं। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने अपनी धार्मिक पहचान बताई, तो आरोपी ने उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। पुलिस इन सभी आरोपों की जांच कर रही है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी डिजिटल सबूतों की पड़ताल की जा रही है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ अन्य कार्यस्थलों पर उत्पीड़न के आरोपों को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हर मामले की जांच तथ्यों और सबूतों के आधार पर अलग-अलग की जाती है।
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