May 13, 2026

शिमला में 7 साल बाद नशे के पुराने मामले में आरोपी दोषी करार, 2 माह कैद और 5 हजार जुर्माना

verdict

शिमला, 07 मई 2026: शिमला पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। थाना सदर शिमला की टीम ने एक पुराने एनडीपीएस मामले में प्रभावी जांच और अदालत में मजबूत पैरवी के जरिए आरोपी को दोषसिद्ध करवाया। आरोपी को 7 साल बाद सजा हुई है।

9 नवंबर 2019 को थाना सदर की पुलिस टीम रविंद्रा कार्ट रोड स्थित सब्जी मंडी के पास गश्त और चेकिंग पर थी। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी मनोज कुमार शर्मा को करीब 1 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। मनोज कुमार शर्मा मूल रूप से अंबाला हरियाणा के बलदेव नगर का रहने वाला है और शिमला में कॉमली बैंक के पास रहता था।

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जेएमएफसी कोर्ट शिमला ने 5 मई को आरोपी मनोज कुमार शर्मा को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 2 माह की कठोर कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह भी देखें: हिमाचल में कम विद्यार्थियों वाले 100 और सरकारी स्कूल बंद होने की तैयारी, सीएम सुक्खू के पास भेजा प्रस्ताव