चंडीगढ़, 22 जुलाई 2026: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
वकील नरेंद्र मिश्रा ने चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की।
चीफ जस्टिस ने कहा, “हमारा समय बर्बाद मत कीजिए और अपना समय भी बर्बाद मत कीजिए।”
जब वकील ने कहा कि उनके पास पुलिस की कथित ज्यादती दिखाने वाले वीडियो हैं, तो सीजेआई ने जवाब दिया, “हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है।”
याचिका में दावा किया गया था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP द्वारा आयोजित प्रदर्शन में पुलिस ने छात्रों पर बल प्रयोग किया। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से तत्काल दखल देने की अपील की थी।
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