श्री मुक्तसर साहिब, 10 मई : भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने दुकानें बंद करने और रात 8 बजे से ब्लैकआउट करने के निर्देश जारी किए हैं। पहले दुकानें शाम साढ़े सात बजे बंद करने की अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन अब इसे आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। एडीसी गुरप्रीत सिंह थिंद ने कहा कि यह देखा गया है कि शाम के समय शहरों में दुकानों, रेहड़ी-फड़ी, होटल, ढाबों, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल में लोगों की भीड़ काफी देखने को मिल रही है।
आम जनता के जान-माल की सुरक्षा के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाना जरूरी है। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मुक्तसर साहिब जिले की सीमा के अंदर दुकानें, रोहडिय़ा, होटल, ढाबे, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक बंद कर दिए जाएं। इस अवधि के बाद दुकानें, रेहड़ी-पटरी, होटल, ढाबे, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
ये आदेश 10-5-2025 से 10-6-2025 तक प्रभावी रहेंगे। ये आदेश अस्पतालों, चिकित्सा केन्द्रों, चिकित्सा क्लीनिकों या अन्य आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होंगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करना होगा। यह भी ज्ञात है कि शुक्रवार रात 9:15 बजे से दो घंटे तक ब्लैकआउट रहा। जबकि पार्क शाम 7 बजे के बाद से बंद कर दिए गए। लोगों को पैदल चलने से रोका गया।
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