ग्रीनबेल्ट (अमेरिका), 9 अगस्त : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को अमेरिका की एक निचली अदालत से झटका लगा है। मैरीलैंड के एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार देर रात फैसला सुनाया कि ट्रंप प्रशासन उन लोगों के बच्चों की नागरिकता पर रोक नहीं लगा सकता जो देश में अवैध रूप से या अस्थायी रूप से रह रहे हैं। जून में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जन्मजात नागरिकता से संबंधित एक ऐतिहासिक फैसले के बाद यह चौथा अदालती फैसला है।
यह फैसला अमेरिकी जिला न्यायाधीश डेबोरा बोर्डमैन ने सुनाया। बोर्डमैन ने फरवरी में ट्रंप के आदेश को देशव्यापी रूप से रोकने के लिए एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की थी। बोर्डमैन ने फैसला सुनाया कि 19 फरवरी, 2025 के बाद अमेरिका में जन्मे सभी बच्चे, जो ट्रंप के आदेश से प्रभावित हो सकते हैं, नागरिकता के हकदार हैं। हालाँकि, जून में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतें आमतौर पर देशव्यापी निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकतीं, लेकिन उसने अन्य अदालती आदेशों को रद्द नहीं किया।
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