July 16, 2025

वक्फ कानून पर केंद्र को...

वक्फ कानून पर केंद्र को 7 दिन का समय, नई नियुक्तियों पर रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज दूसरे दिन वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई कर रहा था। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें भी हैं और इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समय वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कोई नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए।

इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार फिलहाल नियुक्ति नहीं करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा स्थिति में कुछ बदलाव होना चाहिए। जब तक सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। इसके साथ ही अगले आदेश तक कोई नई नियुक्तियां भी नहीं होंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जब तक मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव न हो। सॉलिसिटर जनरल ने कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए अदालत से एक सप्ताह का समय मांगा और आश्वासन दिया कि बोर्ड या परिषद की कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वक्फ अधिनियम के खिलाफ न्यायालय में 70 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं।