October 17, 2025

बदल जाएंगे FASTag के नियम, लगेगा दोगुना टोल

बदल जाएंगे FASTag के नियम...

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर : अगर आप अक्सर हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम हो सकती है। अगले महीने यानी 15 नवंबर से FASTag के नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर वाहन चालकों पर पड़ेगा।

केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 15 नवंबर से, बिना वैध फास्टैग वाले वाहनों को नकद भुगतान करने पर सामान्य शुल्क से दोगुना भुगतान करना होगा। हालाँकि, UPI के माध्यम से भुगतान करने वालों को कुछ राहत मिलेगी।

इन लोगों को राहत मिलेगी.

इसके अलावा, यदि वैध फास्टैग के बिना टोल प्लाजा में प्रवेश करने वाले वाहन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करके टोल का भुगतान करना चुनते हैं, तो उन्हें टोल का केवल 1.25 गुना भुगतान करना होगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार का यह कदम राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर नकद लेनदेन को हतोत्साहित करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।

नए नियमों को सरल भाषा में समझें

सरल शब्दों में, यदि किसी वाहन पर वैध फास्टैग नहीं है या उसका फास्टैग किसी कारण से काम नहीं कर रहा है और उस वाहन के लिए फास्टैग के माध्यम से टोल 100 रुपये है, तो नकद भुगतान के लिए यह 200 रुपये और यूपीआई भुगतान के लिए 125 रुपये हो जाएगा।

नए नियम से यातायात प्रवाह को सुचारू बनाने और टोल संग्रह में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलने के साथ-साथ यात्रियों को डिजिटल मोड अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।

3000 रुपये में पास की सुविधा भी उपलब्ध है।

इस साल 15 अगस्त को, NHAI ने FASTag-आधारित वार्षिक पास लॉन्च किया, जिससे टोल भुगतान के लिए बार-बार RFID कार्ड रिचार्ज किए बिना राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा संभव हो गई। हालाँकि, यह प्रीपेड पास केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए ही लागू है।