नई दिल्ली, 20 फरवरी : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजस्थान में दर्ज करोड़ों रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को जमानत दे दी। अदालत ने उनकी पत्नी Shwetambari Bhatt को 13 फरवरी को दी गई अंतरिम जमानत को भी नियमित कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह आदेश पारित किया। इससे पहले 31 जनवरी को Rajasthan High Court ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
मुंबई से गिरफ्तारी, उदयपुर लाया गया
फिल्म निर्माता को मुंबई में गिरफ्तार किया गया था और दिसंबर में उन्हें उदयपुर लाया गया। हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता के जरिए सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास करने की सलाह दी है।
30 करोड़ से अधिक निवेश का आरोप
उदयपुर निवासी और इंदिरा आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर के संस्थापक Ajay Murdia ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी ने उनकी दिवंगत पत्नी की जीवनी पर आधारित फिल्म में 30 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया और भारी मुनाफे का वादा किया। शिकायत के अनुसार, फिल्म प्रोजेक्ट के नाम पर ली गई राशि का दुरुपयोग किया गया और लगभग 30 करोड़ रुपये का गबन किया गया। आरोप है कि भट्ट दंपति ने अलग-अलग नामों से फर्जी बिल तैयार कर शिकायतकर्ता के खाते से धनराशि ट्रांसफर करवाई।
अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी
इस मामले में विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी के अलावा उदयपुर निवासी दिनेश कटारिया तथा भट्ट के मैनेजर महबूब अंसारी को भी राजस्थान पुलिस ने 7 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया था। मामला धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।

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