चंडीगढ़, 3 दिसंबर : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि पंजाब के वित्त विभाग ने ‘द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ़ ट्रीज़ एक्ट, 2025’ (पंजाब वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 2025) बनाने के लिए वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह अधिनियम शहरी हरियाली और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि अधिनियम में अवैध पेड़ काटने के लिए कड़े प्रावधान और भारी जुर्माने शामिल हैं, जिससे पर्यावरणीय क्षरण को रोकने में मदद मिलेगी।
सरकार की पेड़ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अधिनियम लागू करने से राज्य के खजाने पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। जुर्मानों से एक विशेष फंड स्थापित किया जाएगा, जो केवल शहरी हरियाली परियोजनाओं में उपयोग होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की पेड़ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि अब यह अधिनियम विधायी प्रक्रिया से गुज़रेगा और कैबिनेट व विधानसभा में पेश किया जाएगा। यह कदम राज्य में हरियाली संरक्षण और पर्यावरण सुधार के प्रयासों को और मजबूत बनाएगा।
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