October 19, 2025

विस्फोट मामले में हाईकोर्ट ने देविंदर पाल भुल्लर मामले की समीक्षा का आदेश दिया

विस्फोट मामले में हाईकोर्ट ने देविंदर पाल...

चंडीगढ़, 19 अक्तूबर : दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1993 के बम विस्फोट मामले की समीक्षा के लिए सजा समीक्षा समिति (एसआरबी) की आगामी बैठक बुलाने का निर्देश दिया है, जिसमें देविंदर पाल सिंह भुल्लर को दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने बैठक के विवरण को अपने पास रखने का भी निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय भुल्लर की सजा की समीक्षा और जेल दिशानिर्देशों के अनुसार उसकी छूट की पात्रता की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में भुल्लर की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था।

पूर्व राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष तरलोचन सिंह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर उनसे एसआरबी की बैठक बुलाने और भुल्लर के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपील की थी, जो वर्षों से अस्पताल में भर्ती है।

दिल्ली की एक विशेष टाडा अदालत ने 1993 में तत्कालीन भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा को निशाना बनाकर किए गए बम विस्फोट के लिए 25 अगस्त, 2001 को भुल्लर को दोषी ठहराया था और उसे मौत की सज़ा सुनाई थी। इस विस्फोट में नौ लोग मारे गए थे और बिट्टा समेत दो दर्जन लोग घायल हुए थे। बाद में उच्च न्यायालय ने देविंदर पाल भुल्लर मामले की नए सिरे से समीक्षा करने का आदेश दिया।

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