नई दिल्ली। पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर का पासपोर्ट लौटाने की अनुमति दे दी है ताकि वह काम के लिए विदेश जा सके। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन.कोटीश्वर सिंह की पीठ ने असम और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा उनके खिलाफ जांच पूरी करने के अनुरोध के बाद शर्त में ढील दी।
पीठ ने इलाहाबादिया से कहा कि वह अपना पासपोर्ट वापस करने के लिए महाराष्ट्र साइबर पुलिस ब्यूरो से संपर्क करें। सभी एफआईआर पर एक ही समय में सुनवाई की जाएगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबादिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ से यह भी कहा कि वह उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की उनकी याचिका पर अगली सुनवाई में विचार करेगा।

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