देहरा, 06 मई 2026: हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 39 लाख 48 हजार रुपये की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया है।
यह कार्रवाई “नशा मुक्त हिमाचल अभियान” और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है। पुलिस अधीक्षक देहरा मयंक चौधरी ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।
एसपी ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली के आदेश पर 30 अप्रैल 2026 को NDPS एक्ट 1985 की धारा 68(एफ) के तहत यह कार्रवाई अमल में लाई गई। आरोपी की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित करके फ्रीज किया गया है।
फ्रीज की गई संपत्ति गांव बलाहर, तहसील खुंडियां के निवासी 47 वर्षीय शरीफ दीन की है। इसमें करीब 14.09 लाख रुपये मूल्य का आवासीय भवन और भूमि शामिल है। यह संपत्ति खाता नंबर 350, खतोनी 422, खसरा नंबर 1819 (कुल क्षेत्रफल 0-01-35 हेक्टेयर) पर स्थित है।
पुलिस जांच में पता चला कि शरीफ दीन लंबे समय से नशा तस्करी में सक्रिय था और अवैध धन से संपत्ति बनाई गई। आरोपी के खिलाफ पहले से ही चार मामले दर्ज हैं, जिनमें NDPS एक्ट के तहत चरस बरामदगी के मामले भी शामिल हैं।
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