नई दिल्ली, 8 अगस्त : चुनाव आयोग ने गुरुवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त है। उपराष्ट्रपति का पद 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारण रिक्त हो गया था। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 में समाप्त होना था। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, मध्यावधि चुनाव की स्थिति में, नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को पूरे पाँच वर्ष का कार्यकाल मिलता है।
केवल वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण में लाभ का कोई पद धारण करता है, तो वह उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है।
एनडीए ने पीएम मोदी और नड्डा को उम्मीदवार चुनने का अधिकार दिया
एनडीए ने गुरुवार को सत्तारूढ़ गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। इसके लिए संसद परिसर में भाजपा और उनके सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेडीयू के ललन सिंह, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, टीडीपी के लवू श्रीकृष्ण देवरायलु और लोजपा (रामविलास) के चिराग पासवान भी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की।
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