चंडीगढ़, 4 अप्रैल: भगवंत मान सरकार की लंबे समय से प्रतीक्षित योजना ‘मांवां धीयां सत्कार योजना’ का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। पंजाब सरकार ने इस योजना का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे अब इसके लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसे पहले दी गई ‘सत्कार भत्ता’ की राशि वापस नहीं ली जाएगी। यह माना जाएगा कि यह रकम मृतक के अंतिम संस्कार में खर्च हुई है।
महिलाओं को मिलेगा मासिक भत्ता
सरकार ने अपनी गारंटी पूरी करते हुए : सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह, दलित वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह सत्कार भत्ता देने का ऐलान किया है। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने बजट में 9300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे बड़ी संख्या में महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
विसाखी से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
वैसाखी के मौके से योजना की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रजिस्ट्रेशन आंगनवाड़ी केंद्रों और सेवा केंद्रों पर मुफ्त होगी। इन केंद्रों को योजना के प्राथमिक केंद्र घोषित किया गया है। मुख्य सचिव की अगुवाई में स्टेट लेवल इंप्लीमेंटेशन कमेटी गठित होगी। जिला स्तर पर निगरानी डिप्टी कमिश्नर करेंगे। योजना में रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड और वोटर कार्ड के आधार पर होगा। आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
सरकार ने कुछ वर्गों को योजना से बाहर रखा है। आयकर भरने वाली महिलाएं (1 रुपये या उससे अधिक टैक्स देने पर भी अयोग्य), वर्तमान/पूर्व विधायक और सांसद, उनके जीवनसाथी। यदि किसी भी चरण में लाभार्थी को अयोग्य पाया जाता है, तो उसे मिलने वाली आर्थिक सहायता तुरंत बंद कर दी जाएगी।

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