पटियाला, 18 दिसम्बर : बलात्कार के मामले में आरोपी सनाउर विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। फिलहाल उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए बेंच का गठन नहीं हो पाया है। पटियाला के वकील विक्रम भुल्लर और सरबजीत सग्गू ने बताया कि अदालतों में हड़ताल के कारण बेंच का गठन नहीं हो सका, लेकिन उम्मीद है कि शुक्रवार से पहले स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
बोले मामला सिर्फ राजनीति से प्रेरित
विधायक पठानमाजरा ने इससे पहले पटियाला सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसे अक्टूबर में खारिज कर दिया गया था। अब लगभग दो महीने बाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिसमें वकीलों ने तर्क दिया है कि शिकायतकर्ता महिला पहले विधायक की पत्नी होने का दावा कर रही थी, और अब बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है, जो राजनीतिक रूप से प्रेरित है। याचिका में यह भी दावा किया जा रहा है कि पठानमाजरा इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में हैं, जबकि पुलिस ने इस मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया था।
महिला ने धोखा देकर संबंध बनाने के आरोप लगाए
ज़िरकपुर की एक महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि विधायक ने तलाकशुदा होने का नाटक करके उससे संबंध बनाए और 2021 में उससे शादी कर ली, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा था। महिला का आरोप है कि विधायक ने उसके साथ बलात्कार और धोखाधड़ी की। एफआईआर दर्ज करने के बाद, पुलिस की एक टीम ने विधायक को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा के करनाल के डाबरी गांव पर छापा मारा, जहां से पुलिस हिरासत से भागने के मामले में एक अलग एफआईआर दर्ज की गई।

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