नई दिल्ली, 26 फरवरी : Delhi High Court ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता मनीश सिसोदिया की वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज सीट से जीत को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अपील हाई कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है और इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाना चाहिए।
धारा 116A के तहत सीधी अपील का प्रावधान
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 116A के अनुसार चुनाव याचिकाओं पर हाई कोर्ट के अंतिम आदेश के खिलाफ अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। यह अपील प्रताप चंद्र द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़ा था।
अब सुप्रीम कोर्ट ही विकल्प
इससे पहले 17 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट की एकल पीठ (सिंगल बेंच) ने सिसोदिया की चुनाव जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी, जिसे अदालत ने आज नामंजूर कर दिया। अदालत के इस आदेश के बाद अब याचिकाकर्ता के पास राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई अन्य कानूनी विकल्प शेष नहीं है।
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