March 4, 2026

श्रीनगर के सांसद और पूर्व मेयर पर भ्रामक प्रचार का मामला दर्ज

श्रीनगर के सांसद और पूर्व मेयर पर...

श्रीनगर, 4 मार्च : श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी और पूर्व मेयर जुनैद अज़ीम मट्टू के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से भ्रामक और मनगढ़ंत सामग्री फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

श्रीनगर पुलिस ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर की गई है। पुलिस के अनुसार, दोनों नेताओं पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से डर का माहौल पैदा करने, जन व्यवस्था भंग करने और गैर-कानूनी गतिविधियों को उकसाने की कोशिश करने के आरोप हैं।

भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई

साइबर पुलिस स्टेशन श्रीनगर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 197(1)(d) और 353(1)(b) के तहत FIR नंबर 02/2026 और 03/2026 दर्ज की गई हैं। दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उनकी सुरक्षा में कटौती की गई है। हालांकि, पुलिस ने इन दावों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है।

सुरक्षा हटाने के दावों पर विवाद

जुनैद अज़ीम मट्टू ने आरोप लगाया था कि ईरान और अयातुल्ला अली ख़ामेनेई की शहादत संबंधी उनके बयान और केंद्र की भाजपा सरकार की कथित चुप्पी के खिलाफ बोलने के कारण उनकी सुरक्षा हटाई गई। वहीं, आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि ऐसी FIR उन्हें सच बोलने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि श्रीनगर की जनता ने उन्हें “सरकार द्वारा अनुमोदित बयान” पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि सच बोलने के लिए चुना है।

उन्होंने यह भी कहा कि वे संविधान द्वारा प्रदत्त लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। श्रीनगर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अपुष्ट या भ्रामक सामग्री को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें, ताकि सामाजिक सौहार्द और शांति बनी रहे।

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