चंडीगढ़, 20 दिसम्बर : सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की अंतरिम राहत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। भुल्लर जेल में बंद हैं। हरचरण भुल्लर ने अंतरिम जमानत के साथ-साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।
सुनवाई के लिए दबाव न डाला जाए
निलंबित अधिकारी को कोई राहत देने से इनकार करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उनके वकील को सुनवाई के लिए दबाव न डालने की चेतावनी दी, क्योंकि अगर शीर्ष न्यायालय इस मामले पर कोई आदेश पारित करता है तो उन्हें यह पसंद नहीं आएगा। इससे पहले, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सीबीआई की कार्यवाही पर रोक लगाने और जेल से अंतरिम रिहाई की मांग करने वाली भुल्लर की याचिका को खारिज कर दिया और मामले को जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।
जब निलंबित डीआईजी भुल्लर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने पीठ से उच्च न्यायालय से कम से कम अंतरिम राहत पर फैसला करने का अनुरोध किया, तो मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, ‘श्री चौधरी, बेहतर होगा कि आप हमें इस मामले पर आगे टिप्पणी करने के लिए मजबूर न करें।’ यह उल्लेखनीय है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी हरचरण भुल्लर की याचिका के मामले में सीबीआई की कार्यवाही पर रोक लगाने और अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
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