October 6, 2025

केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों को लेकर नियमों में किया बदलाव

अब आप शुल्क डबल देकर चला सकेंगे...

लखनऊ, 23 अगस्त : केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण को लेकर बदलाव किया है। अभी तक सिर्फ़ 15 साल पुराने वाहनों का ही नवीनीकरण संभव था, लेकिन नई व्यवस्था में 20 साल तक पुराने वाहनों का भी नवीनीकरण कराया जा सकेगा। हालाँकि, इसके लिए वाहन मालिकों को दोगुना शुल्क देना होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार का मानना ​​है कि नए नियम से प्रदूषण फैलाने वाले और पुराने वाहन धीरे-धीरे सड़कों से हट जाएँगे। इससे न सिर्फ़ पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि सड़क सुरक्षा में भी सुधार होने की उम्मीद है।

सड़क सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों की आयु 15 वर्ष रखी गई है। इसके बाद उन्हें कबाड़ घोषित करने का आदेश है। इसमें निजी वाहनों पर सख्ती न करते हुए वाहन स्वामी को उसकी इच्छा पर छोड़ दिया गया। यानी वाहन स्वामी 15 साल पुराने वाहन को कबाड़ घोषित कर सकता है और चाहे तो उसका नवीनीकरण भी करा सकता है। अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 20 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वाहनों के पंजीकरण के लिए आदेश और स्लैब जारी कर दिया है।

नए स्लैब में प्रत्येक वाहन का नवीनीकरण शुल्क दोगुना कर दिया गया है। विंटेज बाइक और कार के शौकीनों को 40 और 80 हजार रुपये शुल्क देना होगा। लखनऊ में 20 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निजी और व्यावसायिक वाहनों की संख्या साढ़े छह लाख से अधिक है। इन वाहन स्वामियों को अपने वाहन संचालित करने के लिए जेब अधिक ढीली करनी पड़ेगी।

दिल्ली-एनसीआर नए नियमों के दायरे से बाहर

दिल्ली-एनसीआर को नए नियम के दायरे से बाहर रखा गया है। दरअसल, यहां 10 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है।

नए वाहन की खरीद पर छूट

15 साल की उम्र पूरी कर चुके सरकारी वाहनों को सख्ती से कबाड़ घोषित किया जा रहा है। इसके लिए हर ज़िले में स्क्रैप सेंटर खोले जा रहे हैं, ताकि लोगों को आसानी हो। वाहन को कबाड़ घोषित करने के बाद नए वाहन की ख़रीद में छूट दी जाती है।

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