नई दिल्ली, 23 अक्टूबर : अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपका PF कटता है, तो आपको यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत से लोगों को PF से जुड़े नियमों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। सरकार आपके PF खाते में जमा पैसे पर ब्याज देती है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमा पर ब्याज दर 8.25% प्रति वर्ष थी। यह ब्याज दर 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 के बीच की गई जमा राशि पर गणना की जाती है और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। इसका मतलब है कि आपके PF पर मिलने वाला ब्याज आपके खाते में सालाना जमा होता है। इस राशि पर भी ब्याज मिलता है, लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद। इस लेख में, हम बताएंगे कि PF की राशि और उस पर मिलने वाले ब्याज पर कितना टैक्स लगता है और किस सीमा के बाद यह टैक्स लगता है।
भविष्य निधि (पीएफ) पर कर कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे योगदान की राशि, सेवा की अवधि और निकासी की तिथि। पिछले कुछ वर्षों में नियमों में भी बदलाव किया गया है, इसलिए वर्तमान नियमों को समझना ज़रूरी है।
पीएफ ब्याज के बारे में कर नियम क्या कहते हैं?
नई आयकर व्यवस्था ने कई छूट और कटौतियाँ हटा दी हैं—जिनमें लोकप्रिय धारा 80सी के लाभ भी शामिल हैं। आपका भविष्य निधि (पीएफ)। चाहे आप वेतनभोगी पेशेवर हों या अनुभवी करदाता, यह समझना ज़रूरी है कि नए नियमों के तहत आपके पीएफ योगदान और रिटर्न को कैसे देखा जाएगा।
• पुरानी कर व्यवस्था: ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) में योगदान धारा 80 सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक की कटौती के लिए पात्र था।
• नई कर प्रणाली: ये कटौतियाँ अब उपलब्ध नहीं हैं। आप अभी भी योगदान कर सकते हैं, लेकिन कोई कर छूट नहीं है।
नियोक्ता अंशदान: अगर ईपीएफ, एनपीएस और सेवानिवृत्ति के लिए नियोक्ता का कुल वार्षिक अंशदान ₹7.5 लाख से अधिक है, तो यह कर योग्य होगा। यह दोनों योजनाओं पर लागू होता है।
• ईपीएफ ब्याज: अगर आपका अपना पीएफ योगदान किसी वित्तीय वर्ष में ₹2.5 लाख से ज़्यादा है, तो अतिरिक्त राशि पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य हो जाता है। यह नियम वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू हो गया है।
यानी, वित्तीय वर्ष 2021-22 से, कर्मचारी भविष्य निधि (PF) में योगदान पर अर्जित ब्याज केवल ₹2.5 लाख की वार्षिक योगदान सीमा तक ही कर-मुक्त है। इस सीमा से अधिक योगदान पर अर्जित ब्याज आपके टैक्स स्लैब दर के अनुसार कर योग्य होगा।

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