एसएएस नगर, 2 अगस्त : आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए गए शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की ज़मानत याचिका पर शुक्रवार को मोहाली की एक अदालत में सुनवाई हुई। वकीलों ने उनकी ज़मानत याचिका पर लगभग पाँच घंटे तक बहस की। सुनवाई के बाद, अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 4 अगस्त, 2025 तय की है।
पेश की गई दलीलें: मजीठिया के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि विजिलेंस ब्यूरो 11 दिनों की लंबी पूछताछ कर चुका है और अब उनसे कुछ भी बरामद नहीं होना है। ऐसे में उन्हें जेल में रखना उचित नहीं है। वकीलों ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा उनके खिलाफ की गई यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की गई है और इस मामले का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है, उसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है।

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