October 10, 2025

मोहाली आरपीजी हमला मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया

मोहाली आरपीजी हमला मामले में...

एसएएस नगर, 10 अक्तूबर : मोहाली स्थित पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर साल 2022 में हुए आतंकी हमले के मामले में मोहाली की विशेष अदालत ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। अदालत ने दिव्यांशु, गुरपिंदर सिंह उर्फ ​​पिंदा, निशान सिंह, चरत सिंह, विकास कुमार और बलजिंदर सिंह उर्फ ​​रैम्बो समेत 6 आरोपियों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किए हैं। जेल अधिकारियों द्वारा इन आरोपियों को समय पर अदालत में पेश न करने के कारण अदालत को यह कदम उठाना पड़ा।

अदालत ने अब इन आरोपियों को 15 नवंबर, 2025 को पेश करने के सख्त आदेश दिए हैं। ये आदेश मोहाली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जारी किए हैं और मामले की सुनवाई भी 15 नवंबर, 2025 तक स्थगित कर दी गई है।

न्यायालय के मुख्य आदेश एवं कार्यवाही

सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक और विभिन्न आरोपियों के वकील मौजूद थे। जमानत पर चल रहे आरोपी अनंतदीप सिंह, बलजीत कौर और लवप्रीत सिंह के वकील भी मौजूद थे। आरोपी निशान सिंह, गुरपिंदर सिंह उर्फ ​​पिंदा, चरहत सिंह, विकास कुमार और बलजिंदर सिंह उर्फ ​​रैम्बो हिरासत में होने के बावजूद पेश नहीं हुए, जिसके चलते उनके प्रोडक्शन वारंट जारी किए गए। अदालत ने जांच अधिकारी को नोटिस जारी कर 15 नवंबर, 2025 को तलब किया है, ताकि वह जांच की प्रगति के बारे में जवाब दे सकें।

आरोपी जगदीप सिंह उर्फ ​​जग्गी, कंवरजीत सिंह और लवप्रीत सिंह को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गई है। यह कार्रवाई मामले में हो रही देरी को देखते हुए की गई है, जहां आरोपियों को समय पर अदालत में पेश नहीं किया जा रहा था।

पूरा मामला और आतंकवादी नेटवर्क

यह मामला 9 मई, 2022 को मोहाली के सेक्टर 77 स्थित पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर हुए रॉकेट ग्रेनेड हमले से जुड़ा है। इस हमले में किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन यह पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों की एक बड़ी घटना थी। जाँच में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और सिख्स फॉर जस्टिस जैसे खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों के साथ-साथ गैंगस्टरों के एक नेटवर्क की भूमिका का पता चला था। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने 20 सितंबर, 2022 को मामले की जाँच अपने हाथ में ले ली।

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