जयपुर, 25 सितंबर : राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूरन चंद्र सेन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस सुदेश बंसल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
याचिकाकर्ता एक वकील हैं, इसलिए उनसे सस्ती लोकप्रियता के लिए मनमाने तरीके से काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब कोर्ट को पता चले कि किसी याचिकाकर्ता ने गलत मंशा से फर्जी याचिका दायर की है, तो उसे तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी प्रथाओं पर रोक लग सके।
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