चंडीगढ़, 9 अक्तूबर : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना का सामना कर रहे तथाकथित संत रामपाल को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस एचएस सेठी और जस्टिस विकास सूरी की बेंच ने रामपाल के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने यह फैसला रामपाल की ओर से दाखिल हलफनामे पर गौर करने के बाद लिया। इसमें उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी थी।
कोर्ट ने हलफनामे की विषयवस्तु पर गौर करते हुए कहा कि रामपाल की उम्र (75 वर्ष) और 2014 से लगातार जेल में रहने को ध्यान में रखते हुए इस मामले को बंद किया जा रहा है। भविष्य में अगर रामपाल या उनका कोई अनुयायी ऐसा कोई काम करता है, जिसे अदालत की अवमानना माना जा सके, तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि कोर्ट ने 2014 में अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। हालांकि, रामपाल अभी भी राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में जेल में हैं।
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