नई दिल्ली, 3 नवम्बर : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सुनवाई के दौरान मौजूद रहने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान अनुपालन हलफनामा दाखिल न करने पर सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने 22 अगस्त को आदेश दिया था कि सभी राज्य पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों के तहत उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करें।
जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। 31 अक्टूबर को मुख्य सचिवों को पेशी से छूट देने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर पीठ ने कहा था कि अधिकारियों के मन में कोर्ट के आदेशों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। इसलिए उन्हें पेश होना ही होगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आवारा कुत्तों के काटने से बच्चों में फैल रहे रेबीज के मुद्दे पर सुनवाई शुरू की थी।
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