May 25, 2026

सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों के मामले में 7 नवंबर को सुनाएगा फैसला

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नई दिल्ली, 3 नवम्बर : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह आवारा कुत्तों के मामले में 7 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने कहा कि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव अदालत में मौजूद थे।

पीठ ने कहा कि इस मामले में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को भी पक्षकार बनाया जाएगा। शुरुआत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस मामले में अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल कर दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति अब आवश्यक नहीं होगी और चेतावनी दी कि न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की चूक होने पर उनकी उपस्थिति पुनः अनिवार्य हो जाएगी।

गौरतलब है कि 27 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को अदालत में पेश होने को कहा था। यह आदेश इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने अदालत के 22 अगस्त के आदेश के बावजूद अनुपालन हलफनामा दायर नहीं किया था।

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