चंडीगढ़, 23 नवम्बर : पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कथित भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 16 अक्टूबर को भुल्लर और उसके कथित साथी कृष्ण शारदा को एक कबाड़ की दुकान से रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
भुल्लर ने मामला दर्ज करने के सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी नियमों के अनुसार नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि चूंकि वह पंजाब में सेवारत थे, इसलिए सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (डीएसबीई)-1946 की धारा 6 के तहत पंजाब सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक थी, जो नहीं ली गई। उन्होंने दावा किया कि सीबीआई चंडीगढ़ मामला दर्ज नहीं कर सकती थी क्योंकि कथित अपराध इस शहर में नहीं हुआ था और पंजाब सरकार की पूर्व अनुमति के बिना उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था।
याचिका में कहा गया है कि कथित रिश्वतखोरी का मामला पंजाब के सरहिंद थाने में दर्ज एफआईआर 155/2023 से संबंधित है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनसे कोई वसूली नहीं की गई है
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