जालंधर, 30 मार्च : जालंधर जिला परिवहन अधिकारी (आरटीओ) बलबीर राज सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार के निर्देशानुसार सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और सहायक परिवहन अधिकारी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन करने वाले वाहनों के लगातार चालान काटे जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 की धारा 167 के तहत यदि 90 दिनों के भीतर ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित वाहन को विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है।
आर. टी. ओह. बताया गया कि ब्लैक लिस्ट होने के बाद संबंधित वाहन के मालिक को वाहन पंजीकरण (आरसी) से संबंधित कोई भी सरकारी सेवा जैसे आर.सी. आदि का लाभ नहीं मिल सकेगा। सी. नवीनीकरण, डुप्लीकेट आर. सी., आर. सी. स्थानांतरण, बीमा, प्रदूषण जांच आदि लाभ नहीं उठा सकते।
यातायात नियमों का पालन करें
बलबीर राज सिंह ने लोगों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें और यदि उनका चालान होता है तो वे अपने चालान की राशि सचिव क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी या आरटीओ के कार्यालय में जमा कराएं। टी. ओह. कार्यालय में भुगतान करें और आवश्यक रसीद प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि यदि चालान की बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई तो संबंधित वाहन को केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 की धारा 167 के तहत काली सूची में डाल दिया जाएगा।
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