January 9, 2026

NIA कोर्ट ने आतंकी गोल्डी बराड़ को भगोड़ा घोषित किया

NIA कोर्ट ने आतंकी गोल्डी बराड़ ...

चंडीगढ़, 8 जनवरी : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की चंडीगढ़ स्थित विशेष अदालत ने कुख्यात आतंकी सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को भगोड़ा घोषित कर दिया है। अदालत ने यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के तहत की है।

30 दिन के भीतर अदालत में पेश होने का निर्देश

विशेष जज भावना जैन ने गोल्डी बराड़ को 30 दिनों के भीतर अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। तय समय में पेश न होने की स्थिति में उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोल्डी बराड़ के खिलाफ चंडीगढ़ में 20 जनवरी 2024 को एक कारोबारी के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद 8 मार्च 2024 को इस केस को एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया था।

भारत सरकार पहले ही गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित कर चुकी है। फिलहाल वह कनाडा में रह रहा है और भारत से फरार है।

कनाडा से लाने की कोशिशें तेज

इस केस में भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 336 (लापरवाही से जान को खतरा), 384 (जबरन वसूली) और 506 (आपराधिक धमकी) लगाई गई हैं। इसके अलावा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि गोल्डी बराड़ तय समय सीमा में पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ संपत्ति कुर्क करने समेत अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनआईए सूत्रों के अनुसार, गोल्डी बराड़ को कनाडा से भारत लाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं और इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।

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